Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 -25 :
बिहार सरकार राज्य मे वेरोजगार युवा और युवतियों को मुख्य धारा मे जोरने के लिए , स्व रोजगार प्रदान कर उन्हे आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य मंत्री उद्यमी योजना लाया गया हैं।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्य मंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्य मंत्री अतिपिछड़ा उद्यमी योजना, मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अल्प संख्यक उद्यमी योजना आता है।
प्रति घटक चयन होने वाले उम्मीदवार की संख्या :
चार घटकों मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्य मंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्य मंत्री अतिपिछड़ा उद्यमी योजना, मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना मे प्रति घटक 2000 जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर दिया जायेगा । यानी इन चार घटकों मे 8000 लोगो को चुना जायेगा।
वही मुख्य मंत्री अल्प संख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत 1247 लोगो का चयन किया जायेगा।
Mukhyamantri Udyami Yojana के कैटेगरी :
उद्योग विभाग ने Mukhyamantri Udyami Yojana को तीन कैटेगरी मे उद्योगों को सुचिब्ध किया हैं। – A, B और C
कैटेगरी-A:-
इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओं को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलों द्वारा सबसे अच्छा बताया गया है। इनके उत्पादों की मांग ज्यादा है जिससे अधिकतर इकाइयाँ बेहतर ढंग से संचालित है। इस कैटेगरी के तहत 23 परियोजनाओं के लिए 5000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। Mukhyamantri Udyami Yojana मे सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नवत हैं :-
1. ऑयल मिल, 2. बेकरी प्रोडक्ट्स (ब्रेड, बिस्कीट, रस्क इत्यादि), 3. मसाला उत्पादन, 4. आटा, बेसन उत्पादन (पलवराइजर मशीन के साथ), 5 होटल/रेस्टुरेन्ट /ढाबा, 6. नोट बुक/कॉपी / फाईल / फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग (एज स्क्वायर मशीन को छोड़कर), 7. मेडिकल जाँच घर, 8. साईबर कैफे/आई०टी० बिजनेश सेन्टर, 9. ऑटो गैरेज / बाईक, 10. फ्लैक्स प्रिन्टिग, 11. ऑयल मिल/मसाला उत्पादन, 12. जैम/जेली/सॉस/फुट जूस उत्पादन, 13. कॉर्न फ्लेक्स/कॉन पॉफ उत्पादन,
14. आईस्क्रीम उत्पादन / डेयरी प्रोडक्ट्स 15. आटा, बेसन, सत्तु, मसाला उत्पादन, 16. बढ़ईगिरी एवं मधुमक्खी का बक्सा निर्माण, 17. स्टील फर्निचर, अलमीरा, बॉक्स, ट्रंक, रैक निर्माण, 18. कृषि यंत्र / गेट ग्रिल / वेल्डिंग / हॉस्पीटल बेड/ट्रॉली / हल्के वाणिज्यिक वाहन का बॉडी / रॉलिंग शटर निर्माण, 19. कैटल फीड/पॉल्ट्री फीड उत्पादन, 20. सीमेन्ट जाली/दरताजा / खिड़की/पेभर ब्लॉक एवं टाईल्स निर्माण, 21. फ्लाई एश ब्रिक्स/आर०सी०सी० स्पुन ह्यूम पाईप निर्माण, 22. स्पोर्ट्स सूज/पी०भी०सी० फूटवेयर, 23. बांस का समान / बेंत का फर्निचर निर्माण
कैटेगरी-(B):-
इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओं को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलों द्वारा औसतन बताया गया है। इस कैटेगरी के तहत 23 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नवत हैं :-
1. पोहा/चूड़ा उत्पादन, 2. मखाना प्रोसेसिंग, 3. दाल मिल, 4. कॉर्न फ्लैक्स उत्पादन, 5. सत्तु उत्पादन, 6. बढईगिरी (सी०एन०सी० राउटर के साथ), 7. नेल/कांटी निर्माण, 8 रॉलिंग शटर
निर्माण, 9. हल्के वाणिज्यिक वाहन का बॉडी निर्माण, 10. कैटल फीड उत्पादन, 11. पॉल्ट्री फीड उत्पादन, 12. नोट बुक/कॉपी/फाईल/फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग (एज स्क्वायर मशीन के साथ), 13. ड्राई क्लिनिंग, 14. सेनेटरी नैपकिन/डिस्पोजल डाईपर उत्पादन, 15. डिटरजेन्ट पाउडर उत्पादन, 16. प्लास्टिक आईट्म/बॉक्स/बोटल, 17. पेभर ब्लॉक एवं टाईल्स, 18. फ्लाई एश ब्रिक्स, 19. पावरलूम इकाई, 20. पेपर बैग उत्पादन, 21. पेपर प्लेट उत्पादन, 22. लेदर एवं रेक्सिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन, 23. रेडिमेड ग्रार्मेन्ट्स (निटिंग / होजियरी),
कैटेगरी-(C):-
इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओं को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलों द्वारा संतोषजनक बताया गया है। इस कैटेगरी के तहत 12 परियोजनाओं के लिए 747 लाभुकों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नवत हैं :-
1. हनी प्रोसेसिंग, 2. निर्माण कार्य हेतु आयरन रिंग निर्माण, 3. कूलर/फैन / हीटर एसेम्बिलिंग, 4. एल०ई०डी० बल्ब उत्पादन, 5. इलेक्ट्रिक स्यूच/सॉकेट/बोर्ड निर्माण, 6. इलेक्ट्रिक व्हीकल एसेम्बिलिंग इकाई, 7. स्पोर्ट्स सूज, 8. केला रेशा निर्माण, 9. सोया प्रोडक्ट, 10. जूट पर आधारित उत्पाद, 11. मिनी राईस मिल, 12. एग्रिकल्चर ड्रोन एज ए सर्विस

नोट :- उपरोक्त परियोजनाओं में से मेडिकल जाँच घर, केला रेशा निर्माण और इलेक्ट्रिक व्हीकल एसेम्बिलिंग इकाई परियोजना का चयन करने वाले आवेदकों को आवेदन के साथ संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण/कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
Mukhay Mantri udhami Yojana 2024 मे आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यता अनिवार्य हैं-
आवेदक का आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक कम से कम +2 या इंटरमीडिएट, ITI, पोल्टेकनिक डिप्लोमा या उसके समकक्ष उतीर्ण हो। आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
योजनान्तर्गत कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता :-
i. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
ii. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
iii. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
iv. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरूष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
v. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
वांछित दस्तावेज / कागजात :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत (Mukhyamantri Udyami Yojana) आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज / कागजात निम्न है:-
1. मैट्रिक उतीर्णता का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।
ii. इन्टरमीडिएट या समकक्ष उतीर्णता का प्रमाण-पत्र।
जाति प्रमाण-पत्र।
iv. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
V. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)।
vi. आवेदक का Live फोटोग्राफ।
vii. आवेदक का हस्ताक्षर।

योजनान्तर्गत आवेदन करने / चयन की प्रक्रिया :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं चयन की प्रक्रिया निम्न है:-
i. उद्यमी पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
ii. निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरूद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदनों का प्रारंभिक रूप से चयन किया जायेगा।
iii. प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कम्प्यूटराज्ड रेण्डमाईजेशन पद्धति से किया जायेगा।
iv. प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी की जायेगी।
V. स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा।
नोट:- 1. आवेदक उसी जिले में अपने परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले का स्थायी निवासी है. अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दी जायेगी।
2. आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानीपूर्वक करें, एक बार परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
FAQ :-
1. मुख्य मंत्री उद्यमी योजना मे कितने लोगो को ऋण दिया जायेगा?
Ans- मुख्य मंत्री उद्यमी योजना मे 9247 को लो लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण दिया जायेगा।
2. मुख्य मंत्री उद्यमी योजना मे कितना प्रतिशत सब्सिडी मिलता हैं?
Ans- मुख्य मंत्री उद्यमी योजना मे 50 % तक सब्सिडी मिलता हैं।
3. Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar का ऑफिशियल वेबसाइट क्या हैं?
Ans- Mukhyamantri Udyami Yojana bihar का ऑफिसियल वेबसाइट – https://udyamiuser.bihar.gov.in
4. Mukhyamantri Udyami Yojana मे महिलाओ को कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा?
Ans- Mukhyamantri Udyami Yojana मे महिलाओ को 0 प्रतिशत ब्याज देना हैं।
5. Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 – 25 का आवेदन कब से कब तक किया जायेगा?
Ans- Mukhyamantri Udyami Yojana के लिए 01 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
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